(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
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(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
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जजों ने अदालतों को किसी अपराध के लिए अभियुक्त को मौत की सजा देते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि यह सजा अपवाद है जबकि उम्र कैद नियम है।